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जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया फैसला

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज यानी 22 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। पिछली बार की ही तरह इस बार भी जैकलीन फर्नांडीज वकील की वेशभूषा में कोर्ट पहुंचीं थीं। बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी 200 करोड़ के ठगी मामले में चल रही ईडी जांच में जैकलीन सह आरोपी हैं। 

क्या था मामला?

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी साल 17 अगस्त को चार्जशीट दाखिल कर जैकलीन फार्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया था। इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें समन भी भेजा था, जिसके बाद जैकलीन के वकील ने उनकी जमानत की याचिका दायर की थी। बता दें कि पिछले एक साल से जैकलीन फर्नांडीज का महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है।

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क्यों मिली जैकलीन को जमानत?

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने पिछली सुनवाई में कहा था कि भारत में उनकी गहरी जड़ें हैं और 2009 से वह यहां करदाता नागरिक के रूप में रह रही हैं। उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बताया। जैकलीन ने कहा कि उनकी प्रोफेशनल साख और भविष्य में कामकाज संबंधी कमिटमेंट्स सब इस देश से जुड़े हुए हैं। बता दें कि जैकलीन श्रीलंकाई मूल की भारतीय अभिनेत्री हैं।

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खुद एक शिकार हैं जैकलीन

जैकलीन फर्नांडीज ने जमानत याचिका में यह भी कहा था कि ठग सुकेश चंद्रशेखर की साजिशों में उनका कोई हाथ नहीं है। उसने किस तरह की साजिशें रचीं, उसमें उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। जैकलीन ने कहा कि सच तो यह है कि मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए अपराध की वह खुद एक शिकार हैं। जैकलीन ने कहा कि मुख्य आरोपी ने लगातार अपनी वास्तविक पहचान को लेकर उनसे झूठ बोला। 

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